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Tuesday, July 31, 2018

भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ


भारतीय संविधान में वर्णित अनुसूचियाँ


1. प्रथम अनुसूची - राज्य

   इसमें भारतीय संघ के सभी राज्यों (29 राज्य ) एवं संघ शासित (सात ) क्षेत्रो का उल्लेख है।
नोट - संविधान के 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र (NCR) का दर्जा प्राप्त है।

2. द्वितीय अनुसूची - वेतन

   इसमें भारतीय राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों को प्राप्त होने वाले वेतन , भत्ते , और पेंशन अदि का उल्लेख है।

3. तृतीय अनुसूची - शपथ

   इसमें विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण करते समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख है।
नोट - इसमें राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख नहीं है।

4. चौथी अनुसूची - राज्य सभा में सीटों का आवंटन

   इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रो की राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है।

5. पांचवी अनुसूची - अनुसूचित क्षेत्रो और जनजातियों के प्रशासनिक कार्य

6. छःठी अनुसूची - इसमें असम , मेघालय और त्रिपुरा राज्यों के जनजाति क्षेत्रो के प्रशासन के बारे में प्रावधान है।

7. सातवीं अनुसूची - त्रिसूची

   इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत तीन सुचिया है -
१.  संघ सूची - इसमें 100 विषय है  तथा कानून बनाने का अधिकार संघ को है। संविधान लागू होने के समय 97 विषय थे। 
२. राज्य सूची - इसमें 61 विषय है तथा कानून बनाने का अधिकार राज्यों को है। राष्ट्रिय हित से सम्बन्धित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है।  संविधान लागू होने के समय 66 विषय थे।
३. समवर्ती सूची - इसमें 52 विषय  है तथा कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। संविधान लागू होने के समय 47 विषय थे।व्यवहारतः समवर्ती सूचि पर भी कानून संघ ही बनता है।

 नोट - समवर्ती सूचीय का प्रावधान जम्मू कश्मीर राज्य के संबंध में नहीं है। 


8. आठवीं अनुसूची - राजभाषाओ का उल्लेख

  इसमें भारत की 22 भाषाओ का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वी अनुसूची में 14 भाषाएँ थीं।
१. संस्कृत
२. हिंदी
३. असमिया
४. उर्दू
५. ओड़िया
६. कन्नड़
७. कश्मीरी
८. गुजरती
९. तमिल
१०. तेलुगु
११. पंजाबी
१२. बंगाली
१३. मराठी
१४. मलयालम
१५. सिंधी      { 21वे संविधान संशोधन (1967)}
१६. कोंकणी    {71 वा संविधान संशोधन (1992)}
१७. मणिपुरी    {71 वा संविधान संशोधन (1992)}
१८. नेपाली       {71 वा संविधान संशोधन (1992)}
१९. मैथली     { 92वा संविधान संशोधन (2003)}
२०. संथाली     { 92वा संविधान संशोधन (2003)}
२१. डोगरी       { 92वा संविधान संशोधन (2003)}
२२. बोडो      { 92वा संविधान संशोधन (2003)}

9. नौवीं अनुसूची - राज्य द्वारा संपत्ति का अधिग्रहण। 

 यह अनुसूची संविधान के प्रथम संशोधन के द्वारा सं 1951 में जोड़ी गयी थी।  प्रारम्भ में इसमें रखे विषयो पर न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता था।  किन्तु सुप्रीम कोर्ट के नियम - 2007 द्वारा 1973 के बाद के विषयो पर सुप्रीम कोर्ट पुनरावलोकन कर सकेगा।  

10. दसवीं अनुसूची - दल बदल कानून 

यह अनुसूची संविधान में 52 वे संविधान संशोधन -1985 में जोड़ी गयी। 

11. ग्यारहवीं अनुसूची - ग्राम पंचायत 

यह अनुसूची संविधान में 73 वे संविधान सं 1992 द्वारा जोड़ी गयी। 

12. बारहवीं अनुसूची - नगर पंचायत 

यह अनुसूची संविधान में 74वे संशोधन द्वारा सं 1992 में जोड़ी गयी।  




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